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PM ShramYogi Mandhan Yojana 2024

PM Shram Yogi Mandhan Yojana वह स्कीम है जिसके तहत निवेश करके आप 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना एलआईसी के अंतर्गत संचालित होती है और प्रीमियम का भुगतान भी आपको एलआईसी कार्यालय में ही करना होता है। यह योजना खास तौर पर श्रम योगियो के लिए संचालित है ताकि उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके।

पात्रता के अनुसार अगर आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक है और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इस श्रम मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें श्रमिक जितना ज्यादा योगदान इस स्कीम में करते हैं उन्हें भविष्य में उतना ही अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। इस योजना में निवेश करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको यह पोस्ट अंत तक पढ़ना होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के संघर्ष को देखते हुए उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन धनराशि देकर उनकी आर्थिक सहायता की जाती है। इस धनराशि के जरिए मिलने वाली वित्तीय स्वतंत्रता से लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे और बुनियादी जरूरत के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। इस योजना के माध्यम से श्रम योगियो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास जारी है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ क्या हैं?

  • श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को दिया जाएगा।
  • यह योजना लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने प्रदान करेगी जिससे लाभुकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
  • इसका उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा जितना अधिक आप इस योजना में योगदान देंगे।
  • यदि योजना के लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को आजीवन आधी पेंशन राशि यानि डेढ़ हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होती रहेगी।
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • बताते चलें कि लाभार्थी योजना के तहत मासिक प्रीमियम LIC कार्यालय में जमा कर पाएंगे और योजना की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा दी जाएगी।
  • निकासी के नियम के अनुसार यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के अंदर इस योजना से निकासी करेगा तो उसे योगदान का वह हिस्सा केवल उस पर निर्धारित ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात किंतु 60 वर्ष की आयु के पूर्व निकासी करने की स्थिति में लाभार्थी को योगदान के हिस्से के साथ उस पर संचित ब्याज भी प्रदान किया जाएगा।
  • पॉलिसी धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान के साथ इस योजना को जारी रख सकते हैं।
  • बताते चलें कि आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन का 50% यानि डेढ़ हजार रुपए प्रदान किया जाता है। यह राशि लाभार्थी द्वारा चयनित नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थी कौन हैं?

जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को दिया जाने वाला है। अतः जान लें कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले श्रमिक ही योजना का पूरा-पूरा लाभ उठाने के पात्र होंगे –

  • छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक
  • आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले श्रमिक
  • मछुआरे
  • पशुपालक
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर
  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक
  • घरेलू कामगार आदि।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम से लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सरकार द्वारा जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जो कुछ इस प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • अन्य पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य पत्र व्यवहार का पता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी आदि।